PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2024

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana (PM-SYM) भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर नियोक्ता द्वारा प्रायोजित पेंशन योजनाओं तक उनकी पहुँच नहीं होती है। पीएम-एसवाईएम का उद्देश्य इन श्रमिकों को उनके सेवानिवृत्ति के वर्षों में सुरक्षा प्रदान करके इस अंतर को दूर करना है।

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PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2024

पीएम-एसवाईएम से लाभ उठाने वाले असंगठित क्षेत्र के कुछ श्रमिकों में रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण श्रमिक, कारीगर और शिल्पकार जैसे घर-आधारित श्रमिक और कृषि श्रमिक शामिल हैं। अनिवार्य रूप से, कोई भी श्रमिक जो किसी औपचारिक संगठन द्वारा नियोजित नहीं है और पारंपरिक पेंशन योजनाओं में योगदान नहीं करता है, वह पीएम-एसवाईएम के लिए पात्र है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) अपने ग्राहकों को कुछ प्रमुख लाभ प्रदान करती है:

  • न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ग्राहकों को प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का स्रोत मिलता है।
  • पारिवारिक पेंशन: यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। यह लाभ ग्राहक को मिलने वाली पेंशन का 50% होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल पति या पत्नी ही इस पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं।

पीएम-एसवाईएम योजना की अन्य विशेषताओं का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है:

  • स्वैच्छिक और अंशदायी: योजना में शामिल होना स्वैच्छिक है, और ग्राहक और सरकार दोनों ही पेंशन राशि में योगदान करते हैं।
  • प्रवेश आयु: यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों के लिए खुली है।
  • योगदान अवधि: ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना चाहिए।

येभी पड़े:

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। पात्रता मानदंड का विवरण इस प्रकार है:

  • आयु: नामांकन के लिए आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आय: आपकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  • व्यवसाय: आपको असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए जैसे कि रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाला, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार या इसी तरह के किसी पेशे में काम करने वाला व्यक्ति।
  • मौजूदा कवरेज: आप पहले से ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जैसी योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं हो सकते।
  • कर स्थिति: आपको आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • दस्तावेज: पंजीकरण के लिए आपको एक सक्रिय मोबाइल फोन नंबर, आधार कार्ड और बचत बैंक खाते की आवश्यकता होगी।
पात्रता, अंशदान राशि और योजना के अन्य पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों पर जा सकते हैं:

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PMSYM) Online Registration: Step-by-Step

यहाँ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया का विवरण दिया गया है:

  1. पंजीकरण पोर्टल तक पहुँचना:
    • दुर्भाग्य से, ऑनलाइन PMSYM पंजीकरण के लिए कोई सीधी सरकारी वेबसाइट नहीं है। आपको पंजीकरण के लिए दावा करने वाले पोर्टल मिल सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतना उचित है।
  2. अनुशंसित तरीका:
    • पंजीकरण प्रक्रिया पर मार्गदर्शन के लिए अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से संपर्क करना या श्रम और रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://labour.gov.in/) पर जाना सबसे अच्छा है।
  3. सामान्य पंजीकरण चरण (केवल संदर्भ):
    • CSC या अधिकृत कर्मचारी आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं।
    • आपको संभवतः नाम, ईमेल पता जैसी बुनियादी जानकारी प्रदान करने और सत्यापन के लिए कैप्चा कोड दर्ज करने की आवश्यकता होगी।
    • पोर्टल आपसे संपर्क जानकारी, पता और राज्य/जिले जैसी जानकारी के साथ पंजीकरण फ़ॉर्म भरने के लिए कह सकता है।
    • आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें (यह अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन इसमें पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और बैंक खाता विवरण शामिल हो सकते हैं)।
    • आवेदन पत्र को अच्छी तरह से समीक्षा करने के बाद उसे जमा करें।
    • अपने रिकॉर्ड के लिए जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) उन ग्राहकों के लिए लचीले निकास विकल्प प्रदान करती है जो योजना छोड़ना चाहते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप अपना खाता कैसे बंद कर सकते हैं:

आपके योगदान अवधि के आधार पर, आपके पास दो परिदृश्य हैं:

  • 10 वर्षों के भीतर बाहर निकलें: यदि आप 10 वर्ष का योगदान पूरा करने से पहले बाहर निकलते हैं, तो आपको बचत बैंक दर पर अर्जित ब्याज के साथ-साथ केवल अपने योगदान का हिस्सा मिलेगा।
  • 10 वर्षों के बाद बाहर निकलें: यदि आपने 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक योगदान दिया है, लेकिन 60 वर्ष (सेवानिवृत्ति आयु) तक पहुँचने से पहले, तो आपको अपने योगदान का हिस्सा और निधि द्वारा अर्जित संचित ब्याज (जो बचत बैंक दर से अधिक हो सकता है) मिलेगा।

यहाँ अपना खाता बंद करने की प्रक्रिया दी गई है (ऑनलाइन विधि अभी उपलब्ध नहीं है):

  1. अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।
  2. अपना PM-SYM आईडी कार्ड और अपने बैंक खाते के विवरण को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ साथ रखें।
  3. CSC ऑपरेटर को योजना से बाहर निकलने के अपने इरादे के बारे में सूचित करें।
  4. वे आपको आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे और आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करेंगे।

वैकल्पिक रूप से, आप सहायता के लिए PM-SYM हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं:

  • टोल-फ्री नंबर: 1800-267-6888

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात:

  • सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने से पहले योजना से बाहर निकलने का मतलब है 60 वर्ष के बाद मासिक पेंशन के संभावित लाभों को खोना।
  • निर्णय लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और भविष्य की ज़रूरतों पर विचार करें।

PM-SYM से बाहर निकलने की प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक सरकारी संसाधनों का संदर्भ लें:

दुर्भाग्य से, Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana (PM-SYM) के लिए अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जाँचने का कोई सीधा तरीका नहीं है। हालाँकि, कुछ विकल्प हैं जिन्हें आप आज़मा सकते हैं:

  1. Account Statement: मानधन वेबसाइट (मानधन योजना) एक “Account Statement” सेवा प्रदान करती है। यदि आप इस योजना में नामांकित हैं, तो आप अपने Shram Yogi Pension Account Number (SPAN) के साथ लॉग इन करके अपने योगदान इतिहास तक पहुँच सकते हैं।
  2. UMANG App: आप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए उमंग ऐप (उमंग ऐप) का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐप में एक PM-SYM सेक्शन है जहाँ आप कार्ड रीप्रिंट और FAQ जैसी सेवाओं के विकल्प पा सकते हैं। हालाँकि इसमें स्टेटस चेक करने की सुविधा नहीं हो सकती है, लेकिन यह योजना के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।
  3. Contact Helpline: PM-SYM वेबसाइट पर निम्नलिखित संपर्क जानकारी सूचीबद्ध है:

उनसे संपर्क करके, आप अपने आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकते हैं और आगे का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

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